करदाताओ की सुविधा के लिए नगर आयुक्त का अहम निर्णय, हेल्प डेस्क पर मिलेगा हाउस टैक्स की समस्या से निज़ात

करदाताओ की सुविधा के लिए नगर आयुक्त का अहम निर्णय, हेल्प डेस्क पर मिलेगा हाउस टैक्स की समस्या से निज़ात
  • सुबह 10 से 2 बजे हेल्प डेस्क पर आए और समस्या का पाए समाधान, नगर आयुक्त ने हाउस टैक्स के लिए जारी की एडवाइज़री
  • नगर आयुक्त ने हाउस टैक्स की समीक्षा, हाउस टैक्स की परेशानी है तो आये हेल्प डेस्क

अलीगढ़ न्यूज़: कर दाताओं की बढ़े हुए हाउस टैक्स की से सबंधित रोज़मर्रा की परेशानियों के लिए नगर निगम सेवा भवन में इधर उधर भटकाने वाले फरियादियों की सहूलियत को देखते हुए नगर आयुक्त अमित आसेरी ने नगर निगम सेवा भवन के ग्राउंड फ्लोर के कमरा नम्बर 2 में जोन 1 व 2 तथा कमरा नंबर 5 में जोन 3 व 4 में हाउस टैक्स हेल्प डेस्क बनाई गई है। इन दोनों हेल्प डेस्क में सुबह 10 से 2 बजे तक करदाता अपने हाउस टैक्स समस्या जैसे स्व कर निर्धारण कैसे करें, आपत्ति, सर्किल वाइज़ रेट, कितना हाउस टैक्स रोपित हुआ, बिल की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से एक ही डेस्क पर मिल सकेंगी।

नगर आयुक्त अमित आसेरी ने हाउस टैक्स के सम्बंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि आम नागरिकों को अपने बढ़े हुए हाउस टैक्स के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नही है नगर निगम आपके सहयोग के लिए प्रयासरत है।

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया यदि किसी करदाता भवन 1440 स्क्वायर कारपेट एरिया का आवासीय भवन है 10 साल की सीमा का हो गया है तो सामान्यतः मैरिस रोड क्षेत्र में ₹5715 प्रतिवर्ष रामघाट रोड पर ₹6033 प्रति वर्ष सासनी गेट एरिया में ₹4445 प्रति वर्ष और सारसौल एरिया में ₹6033 प्रति वर्ष टैक्स रोपित होगा उन्होंने बताया कि आवासीय भवन में कुल कवर्ड एरिया (फ्लोर वाइज जोड़ कर) के 80% एरिया पर टेक्स की गणना की जाएगी।

उन्होंने बताया विभिन्न एरिया निर्माण साइज़ वर्ष सड़क की चौड़ाई निर्माण की प्रकृति मोहल्ले के अनुसार प्रथक प्रथक टैक्स लगता है नान- रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ( जैसे अस्पताल मैरिज लॉन होटल नर्सिंग होम सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय आदि) के संबंध में उन्होंने बताया कि भवन पर 100% कवर्ड एरिया पर संपत्ति के उपयोग के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।

(A) आवासीय सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य:-
1. (कुल तलों का कुल कवर्ड एरिया) का 80% X न्यूनतम प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया
दर x 12 = (A)
देय सम्पत्ति कर प्रतिवर्ष:- गृहकर = (A) का 12.5%
जलकर = (A) का 8.00%
ड्रैनेजकर = (A) का 4.00%
(A) का 24.5%

(B) अनावासीय सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य:-
(1) वार्षिक मूल्य = सम्पत्ति का कुल कवर्ड एरिया X न्यूनतम प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर x सम्पत्ति के उपयोग के आधार पर गुणांक x 12 (B)
देय सम्पत्ति कर प्रतिवर्ष :- गृहकर = (B) का 12.5%
जलकर = (B) का 8.00%
ड्रैनेजकर = (B) का 4.00%
(B) का 24.5%
(II) रिक्त भूखण्ड का वार्षिक मूल्य = भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल x भूखण्ड हेतु न्यूनतम प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर x सम्पत्ति के उपयोग के आधार पर गुणांक x 12

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