जिला स्तरीय एंटी रैगिंग समिति हुई गठित
अलीगढ़ 27 मई 2024 (सू0वि0): रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग के संकट को रोकने व खत्म करने के लिए नियम बनाए गए हैं। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इन नियमों को लागू करना अनिवार्य किया गया है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जिला स्तरीय एंटी रैगिंग समिति का गठन किया गया है। एंटी रैगिंग समिति में जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष, एसएसपी, विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान के प्रमुख और युवा विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जुड़े एनजीओ के प्रतिनिधि, डीओ पीआरडी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को सदस्य व अपर जिला नगर मजिस्ट्रेट को सदस्य सचिव नामित किया गया है।