राज्य निधि से वित्तीय सहायता के लिए दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन करें आवेदन
अलीगढ़ 26 जून 2024 (सू0वि0): जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने जिले के सभी दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि राज्य निधि से दिव्यांगजनों के हितार्थ विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है। जिसके क्रम में दिव्यांगजन के हितार्थ 04 प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं के लिए, प्रदेश के दिव्यांगजन जिनका खेल, ललित कला,संगीत, नृत्य, फिल्म, थियेटर, साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन के लिए, दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये बैच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय करने के लिए एवं उत्तर प्रदेश के ऐसे दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैमोसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन अरोग्य योजना एवं मुख्यमन्त्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हों, को चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
उन्होंने कहा है कि उपरोक्त श्रेणियों में अर्हता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन सम्बन्धित श्रेणी के आवेदन का प्रारूप विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ 02 प्रतियों में अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे उनको राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने संम्बन्धी आवश्यक काग्रवाही की जा सके।